छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब बिजली बिल जमा करने में एक-दो दिन की देरी होने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं से केवल वास्तविक देरी वाले दिनों का ही शुल्क लिया जाएगा।
रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने इस संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) की ओर से लागू की गई नई व्यवस्था उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुरानी व्यवस्था में यदि कोई उपभोक्ता नियत तिथि के बाद केवल एक या दो दिन की देरी से भी बिल जमा करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता था। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था।
नई व्यवस्था से ऐसे मिलेगा फायदा
संशोधित नियमों के बाद अब लेट फीस की गणना पूरी तरह पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी कर दी गई है। अब विलंब अधिभार 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जाएगा। यानी उपभोक्ता जितने दिन की देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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