पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान से कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौ-त की खबरों ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। जांच में सामने आया था कि दवा के सेवन के बाद कई बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने बच्चों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग को लेकर सलाह जारी की थी।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान यह भी पाया गया था कि संबंधित सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) की मात्रा 48 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा केवल 0.1 प्रतिशत है।
इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार 16 जून को नया नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत कफ सिरप समेत अन्य सिरप आधारित दवाएं अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जाएंगी। ऐसी दवाएं खरीदने के लिए चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा।
यह बदलाव 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में किए गए संशोधन के बाद लागू किया गया है। सरकार ने 'ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026' के तहत यह परिवर्तन किया है, जिसे 9 जून को सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया था।
नए नियम के तहत 'शेड्यूल-के' में शामिल छूट प्राप्त दवाओं की सूची से सिरप को हटा दिया गया है। शेड्यूल-के में वे दवाएं शामिल होती हैं जिन्हें निर्माण और बिक्री से जुड़े कुछ नियमों में छूट दी जाती है।
इस बदलाव के बाद सिरप आधारित दवाओं की ओवर-द-काउंटर यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के बिक्री पर रोक लग गई है। खांसी और मुंह से ली जाने वाली लिक्विड दवाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह फैसला लिया गया है।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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