भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई के नंदिनी रोड पर एसीसी प्लांट के पास जेएमडी इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी| इससे एक टैंकर और दो ट्रक समेत करोड़ो रुपये का केमिकल जल गया। मिडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक जांच में पता चला कि उद्योग बिना लाइसेंस के चल रहा था।
जिसके बाद अब दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जेएमडी इंडस्ट्रीज छावनी संचालक को कारण बताओ नोटिस दाखिल किया है।
जानकारी के मुताबिक, पेंट में उपयोग होने वाली केमिकल सप्लाई करने वाली जेएमडी इंडस्ट्री कंपनी में 1 अप्रैल को आग लगी थी. तीन अलग-अलग टीमों ने मामले की जांच की|
उद्योग विभाग, व्यावसायिक सुरक्षा एवं अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी।वहीँ दुर्ग औद्योगिक केंद्र के जिला प्रबंधक सुमन एक्का ने कहा कि उद्यमी ने अभी तक उत्पादन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है।
इस कारण अनुमति नहीं मिली और वे बिना अनुमति के उद्योग चलाने लगे। इसका सत्यापन किया जा रहा है|स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के आशुतोष पांडे का कहना है कि औद्योगिक स्थल पर फेंका गया थिनर (रासायनिक घोल) ज्वलनशील पदार्थ था।
निकासी के दौरान अर्थिंग का उपयोग नहीं किया गया। अर्थिंग की कमी के कारण चिंगारी उठी और आग लग गई। लापरवाही के कारण यह घटना घटी. इस मामले की जांच जारी है|
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फायर चीफ नागेंद्र सिंह का कहना है कि जिस स्थान पर केमिकल डाला गया था, वहां उचित अर्थिंग नहीं थी। ऐसी ही लापरवाही के कारण चिंगारी भड़की और टैंकर में आग लग गई. हालाँकि राहत यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.
जेएमडी उद्योग भिलाई में आग लगने वाले केमिकल वाले टैंकर को गुजरात लाया गया। इसमें करीब 40 हजार लीटर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ था। टैंक से रसायन निकालते समय, अर्थिंग प्रदान की जानी चाहिए।
आग के खतरे से बचने के लिए लेकिन उपाय संचालन कंपनी द्वारा संपन्न नहीं किया गया था।उद्योग चालक ने कुछ समय पहले करीब एक एकड़ जमीन उद्योग के नाम आवंटित कर दी।
उद्योग खोलने के लिए उन्हें लाइसेंस या प्रोडक्शन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता जरुरी नहीं समझी। वह खाली जमीन पर भवन निर्माण कर अवैध रूप से उद्योग का संचालन करने लगे| नियमों के मुताबिक केमिकल प्रोडक्शन बनाने से पहले 7 से 8 विभागों से एनओसी लेना जरूरी होता है|
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