पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या नहीं देखेने प्रेग्नेंट पत्नी का पेट हंसिये से चीरा , महिला की आंते आ गयी बाहर और 8 महीने के गर्भस्थ शिशु की हो गयी मौत , अदालत ने हैवान पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा...

 भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बदायूं (यूपी)  में एक ऐसा भयानक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जायेंगे |बेटे की चाहत पाले पति ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की सभी हदे पार कर दी|आदमी ने गुस्से ये देखने की पत्नी के पेट में पल रहा शिशु लड़का है या नहीं पत्नी का पेट हंसिए से चीर दिया | लिहाजा पत्नी के पेट में पल रहे 8 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गयी तथा महिला की स्तिथि गंभीर हो गयी थी|


 जिसके बाद  अदालत ने अपनी गर्भवती पत्नी का पेट हंसिया से चीरने के लिए एक पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने की घोषणा की। 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) मुनेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को बताया कि फास्ट ट्रैक (प्रथम) कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने कल देर रात पन्नालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा हो सकती है।

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श्री सिंह ने घटना की जानकारी दी और थाना क्षेत्र के गोंचा गांव निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी और उनकी बहन अनिता की शादी शहर के मुल्ला नकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई. शिकायत के मुताबिक, शादी के बाद अनीता ने पांच बेटियों को जन्म दिया।

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 इस वजह से उसका पति पनालाल लगातार अनिता को परेशान करता था और उसे दूसरी शादी करने की धमकी भी देता था| घटना के समय 30 वर्षीय अनीता आठ महीने की गर्भवती थी। इसी बीच एक दिन पनालाल घर आया और अनीता से विवाद करने लगा.

 उसने कहा कि तू लड़कियां ही पैदा करती है। इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि इसमें लड़का है या लड़की।इसके बाद पनालाल ने दरांती से अनीता का पेट फाड़ दिया, जिससे उसकी आंतें बाहर निकल गईं और 8 महीने के बच्चे का गर्भपात हो गया। 

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बाद में पता चला कि वह एक लड़का ही था। घटना के मुताबिक, अनीता को गंभीर हालत में बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका इलाज चल रहा था. गोलू की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया |

जांच पूरी कर आरोपी का केस कोर्ट में दाखिल किया गया और मामले की नियमित सुनवाई हुई. विशेष अदालत ने पनालाल को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है|

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