भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर।सूदखोरी, मारपीट, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधुओं को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।
दोनों भाई पिछले दो महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। लगातार फरारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने चार संपत्तियों की कुर्की का आदेश कलेक्टर को भेजा, और तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मामले में बचाव पक्ष ने आपत्ति उठाई है। तोमर बंधुओं के वकील का कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दिया था और 20 अगस्त को सुनवाई तय थी, ऐसे में बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि कुर्क की जाने वाली चार संपत्तियों में भाठागांव स्थित ‘साईं विला’ मकान और जमीन शामिल है। इसके अलावा राजधानी के आसपास की तीन और जमीनें भी कुर्की की सूची में हैं। गुरुवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा कि कुर्की की प्रक्रिया कब शुरू होगी।
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