रील के चक्कर में बिना अनुमति पब्लिक प्लेस पर वीडियो शूट किया तो हो सकती है जेल! जानें किन जगहों पर रील बनाना है गैरकानूनी और क्या है सजा?


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : सोशल मीडिया पर रील बनाना ट्रेंड नहीं, जिम्मेदारी भी है!

आजकल हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल लेकर रील या वीडियो बनाता मिल जाता है — चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, कोई किला, बस स्टैंड या कोई सरकारी दफ्तर। लेकिन ग्वालियर, भोपाल, झांसी जैसे शहरों में प्रशासन अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पर सख्त हो गया है।

ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर रेलवे संपत्ति तक, कई जगहों पर बिना अनुमति शूटिंग पर रोक है। नियम तोड़ने पर सीधे कानूनी कार्रवाई तय है।

पब्लिक प्लेस पर रील बनाते समय जानें ये जरूरी कानून - सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए जरूरी जानकारी

ये हैं कानून की धाराएं जो आपको जाननी चाहिए:

 IT एक्ट धारा 66E
बिना अनुमति किसी की फोटो या वीडियो लेना, निजता का उल्लंघन है।

 BNS धारा 223
सरकारी आदेशों की अवहेलना और प्रतिबंधित जगहों पर शूटिंग करने पर सजा हो सकती है।

 BNS धारा 353
सरकारी कार्य में बाधा डालना या भीड़ इकट्ठा करना एक अपराध है।

 IT एक्ट धारा 67
अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

 रेलवे एक्ट, 1989 - धारा 147
रेलवे संपत्ति में बिना अनुमति प्रवेश या शूटिंग पर सजा हो सकती है।

 एंशिएंट मॉन्युमेंट्स एक्ट, 1958
ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों पर बिना अनुमति शूटिंग करना मना है।

 एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और DGCA नियम
नो-फ्लाई जोन में ड्रोन से शूटिंग करना गंभीर अपराध है।

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 इन जगहों पर वीडियो बनाना गैरकानूनी है:

ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल
(जैसे- किले, गुफाएं, महल - ASI द्वारा संरक्षित स्मारक)

 रेलवे संपत्ति
(स्टेशन, ट्रैक, प्लेटफॉर्म, ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा)

 सरकारी व प्रशासनिक कार्यालय
(जिला कलेक्टरेट, मंत्रालय, पुलिस थाना, कोर्ट, जेल)

 परिवहन केंद्र
(बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन)

 संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र
(राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी)

 एविएशन और रक्षा क्षेत्र
(एयरपोर्ट, एयरफोर्स बेस, बॉर्डर)

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  संवेदनशील क्षेत्र

(बांध, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, मेट्रो टनल)

धार्मिक स्थल
(जिन पर प्रशासनिक रोक लगी हो)

नोट: इन जगहों पर शूटिंग करने से पहले संबंधित विभाग या प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है।

बिना इजाजत वीडियो बनाने पर क्या सजा हो सकती है?

✅ IT एक्ट की धारा 66E के तहत:
– 3 साल तक की जेल
– 2 लाख रुपये तक जुर्माना
– या दोनों

✅ रेलवे एक्ट के तहत:
– जुर्माना
– 3 महीने तक की सजा

✅ IT एक्ट की धारा 67:
– अश्लील कंटेंट पर और भी सख्त सजा

✅ BNS की धाराएं लागू होंगी अगर:
– सरकारी काम में बाधा आई हो
– भीड़ इकट्ठा की हो
– प्राइवेट स्पेस का उल्लंघन किया गया हो

📄 वीडियो शूटिंग की अनुमति कैसे लें?

  1. संबंधित विभाग (ASI या रेलवे) से संपर्क करें

  2. एक लिखित आवेदन दें जिसमें:
    – स्थान, तारीख, मकसद, टीम का विवरण हो

  3. जरूरी डॉक्युमेंट्स लगाएं

  4. सुरक्षा जांच कराएं

  5. शुल्क जमा करें

  6. अनुमति मिलने के बाद ही शूटिंग करें

👉 ताजमहल या कुतुबमीनार जैसे स्थानों पर प्रोफेशनल शूटिंग का चार्ज ₹50,000/दिन से शुरू होता है। रेलवे स्टेशन पर यह ₹10,000 से ₹1 लाख तक हो सकता है।

अब आपकी बारी: जिम्मेदारी से बनाएं कंटेंट

अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं या रील बनाने का शौक रखते हैं तो ये कानून और स्थान याद रखें।
अनुमति लेकर शूटिंग करें — ताकि क्रिएटिविटी के साथ कानूनी दायरे में भी रहें।

📢 शेयर करें इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ — ताकि कोई परेशानी में ना पड़े।


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