पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी 2026 को प्रार्थी दीपक कुमार कुलकर्णी (31 वर्ष), निवासी शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई, थाना छावनी जिला दुर्ग, ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी।
शिकायत में बताया गया कि उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि केम्प-01 निवासी नजरूल खान ने वीडियो में हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ शब्दों का उपयोग किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और आपसी वैमनस्य फैलाने का प्रयास हुआ।
शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 102/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान लिए गए और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए।
पुलिस ने आरोपी नजरूल खान (48 वर्ष), निवासी केम्प-01, थाना छावनी जिला दुर्ग, को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने उक्त कृत्य स्वीकार किया।
घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन विधिवत जप्त कर लिया गया है। मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी को 20 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था। मामले की वैधानिक विवेचना जारी है।
दुर्ग पुलिस की अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और कानून के दायरे में रहकर करें।
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