सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही साफ कर दिया गया है कि अंतिम फैसला आने तक अमित जोगी को सरेंडर करने या जेल जाने की जरूरत नहीं होगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
वहीं, अमित जोगी ने अपने बयान में न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया है और उन्हें अपनी कानूनी टीम पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप ऐसे ही स्थानीय और ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
विज्ञापन
यह भी पढ़े : गर्मी में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कैसे हीट वेव बना रही दिल के लिए खतरा, बचाव के 6 जरूरी तरीके!
यह भी पढ़े : अजब -गजब! शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने से महिला की 10 साल की याददाश्त गायब, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
यह भी पढ़े :गर्मी में बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कैसे हीट वेव बना रही दिल के लिए खतरा, बचाव के 6 जरूरी तरीके!
यह भी पढ़े -सर्दियों में वर्कआउट बना सकता है दिल के लिए खतरा, ठंड में एक्सरसाइज से पहले जान लें ये जरूरी नियम..
भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे
https://chat.whatsapp.com/JZB9JQxil72096VB79T4RL?mode=hqctcla



