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जग्गी कांड में बड़ा ट्विस्ट: अमित जोगी को SC से राहत, सरेंडर पर रोक…अब एक साथ होगी सुनवाई

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी कांड में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही साफ कर दिया गया है कि अंतिम फैसला आने तक अमित जोगी को सरेंडर करने या जेल जाने की जरूरत नहीं होगी।

अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सरेंडर पर रोक की खबर
दरअसल, अमित जोगी की तरफ से दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला आदेश वह था जिसमें सीबीआई को अपील की अनुमति दी गई थी, और दूसरा हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें उन्हें ह-त्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों को एक साथ सुनने का निर्णय लिया है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को आईपीसी की धारा 302 और 120-बी के तहत अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

वहीं, अमित जोगी ने अपने बयान में न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया है और उन्हें अपनी कानूनी टीम पर गर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप ऐसे ही स्थानीय और ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

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