शहर में सुगम यातायात बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर जिले के 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह नियम सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किया है। रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले वाहनों पर यह रोक लगाई गई है। यह आदेश 15 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि वाहन चालक और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी तय समय में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। नियमों का पालन करने से ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो सकेगी।
जिन रास्तों पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा थाना चौक, कैनाल रोड प्रवेश मार्ग, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर और अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी पाटीदार भवन के सामने, विधानसभा रोड का वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।
दरअसल, पिछले कुछ समय से भारी वाहनों की वजह से शहर की सड़कों पर लंबा जाम लग रहा था। स्कूल, ऑफिस और बाजार जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में दु-र्घ-टना का खतरा भी बढ़ गया था।
इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी, सड़क दु-र्घ-टनाओं में गिरावट आएगी और बाजार व रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बेहतर होगी।
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