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अब एयरपोर्ट पर Reel बनाना पड़ेगा भारी! DGCA की सख्ती, मोबाइल भी होगा जब्त,नियम तोड़ने पर फ्लाइट बैन तक संभव!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :रायपुर, एयरपोर्ट पर रील्स और वीडियो बनाने का शौक अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया ट्रेंड के बीच डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी ने नियमों में सख्ती कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एयरपोर्ट के कई हिस्सों में रील, फोटो और वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में वीडियो बनाना पूरी तरह बैन रहेगा। यह वही जगह होती है जहां सीआईएसएफ यात्रियों और उनके सामान की जांच करती है।

एयरपोर्ट पर वीडियो और रील बनाने पर नई गाइडलाइन लागू

इसके अलावा विमान पार्किंग एरिया और बस से यात्रियों को विमान तक ले जाने वाले रास्ते में रुककर फोटो, वीडियो या रील बनाना भी मना कर दिया गया है।

हालांकि यात्री टेक-ऑफ, लैंडिंग या उड़ान के दौरान अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो और वीडियो ले सकते हैं। लेकिन अगर केबिन क्रू कैमरा बंद करने के लिए कहता है, तो यात्रियों को तुरंत उसका पालन करना होगा।

गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि क्रू मेंबर के मना करने के बाद भी वीडियो बनाते रहने वाले यात्रियों को ‘अनरूली पैसेंजर’ की श्रेणी में रखा जा सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी तय की गई है। यदि कोई यात्री प्रतिबंधित क्षेत्र में शूटिंग करता है या फ्लाइट में हंगामा जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

डीजीसीए की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे यात्रियों पर 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे ज्यादा समय तक हवाई यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है।

बताया गया है कि ऐसे मामलों में सीआईएसएफ मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती है। साथ ही विमान अधिनियम के तहत केस दर्ज होने की कार्रवाई भी संभव है।

 

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