यह मामला साल 2012 का बताया जा रहा है। महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर राजीव लोचन के पास पहुंची थी। जांच में सामने आया कि उसकी दाहिनी किडनी में गंभीर समस्या थी, जबकि बाईं किडनी पूरी तरह स्वस्थ थी।
आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने खराब दाहिनी किडनी को छोड़ दिया और स्वस्थ बाईं किडनी निकाल दी। इस बड़ी चूक के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।
बाद में दोबारा सीटी स्कैन कराया गया, तब पता चला कि गलत किडनी का ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद महिला करीब दो साल तक डायलिसिस पर रही। परिवार इलाज के लिए लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन साल 2014 में महिला ने दम तोड़ दिया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC ने इस मामले को गंभीर मेडिकल लापरवाही माना है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अगर महिला की स्वस्थ किडनी सुरक्षित रहती, तो वह लंबे समय तक जीवित रह सकती थी।
मामले की जांच उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी की थी। जांच में डॉक्टर को दोषी पाया गया। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन दो साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। जांच के दौरान एक फर्जी केस शीट पेश करने की बात भी सामने आई थी।
अब NCDRC ने डॉक्टर को मृतक महिला के परिवार को 2 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें 1.5 करोड़ रुपये मेडिकल लापरवाही के मुआवजे के रूप में शामिल हैं। वहीं परिवार के सदस्यों को मानसिक पीड़ा और प्रताड़ना के लिए 10-10 लाख रुपये देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा 1 लाख रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भी देने होंगे। आयोग ने कहा है कि यह पूरी राशि तीन महीने के भीतर चुकानी होगी। तय समय में भुगतान नहीं होने पर ब्याज भी देना पड़ेगा।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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