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छत्तीसगढ़ में क्राफ्ट बीयर की एंट्री, बीयर शौकीनों को मिलेगा नया विकल्प!राज्य में खुलेंगी माइक्रो ब्रुअरी..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में बीयर पसंद करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब राज्य में भी बड़े शहरो की तरह ताजा और अलग-अलग फ्लेवर वाली क्राफ्ट बीयर उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी स्थापित करने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद इच्छुक लोग तय नियमों के तहत लाइसेंस लेकर कारोबार शुरू कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से होटल और रेस्तरां उद्योग को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य के राजस्व में इजाफा होने की उम्मीद है। माइक्रो ब्रुअरी ऐसी इकाई होती है, जहां सीमित मात्रा में ताजा बीयर तैयार कर उसी परिसर में ग्राहकों को परोसी जाती है

छत्तीसगढ़ में माइक्रो ब्रुअरी को मंजूरी

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों में माइक्रो ब्रुअरी पहले से संचालित हो रही हैं। खासकर बेंगलुरु को देश की 'क्राफ्ट बीयर कैपिटल' माना जाता है। अब छत्तीसगढ़ भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। माइक्रो ब्रुअरी के लिए 10 लाख रुपए लाइसेंस फीस तय की गई है और कम से कम 4 हजार वर्गफीट परिसर होना जरूरी होगा।

क्या होती है क्राफ्ट बीयर?

क्राफ्ट बीयर को कम मात्रा में तैयार किया जाता है। इसकी खासियत इसका ताजा स्वाद और गुणवत्ता होती है। इसे बनाने में बेहतर माल्ट, हॉप्स और प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इसका स्वाद सामान्य फैक्ट्री में बनने वाली बीयर से अलग माना जाता है। इसमें कई तरह के फ्लेवर भी उपलब्ध होते हैं।

माइक्रो ब्रुअरी के लिए ये शर्तें जरूरी

नई व्यवस्था के तहत माइक्रो ब्रुअरी और उससे जुड़े रेस्तरां का कुल क्षेत्रफल कम से कम 4 हजार वर्गफीट होना चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी, मशीनों की सुरक्षा और अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

हर साल देनी होगी 10 लाख रुपए फीस

सरकार ने माइक्रो ब्रुअरी के लिए सालाना लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए तय की है। पहले यह शुल्क 25 लाख रुपए था, जिसे घटा दिया गया है। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फीस का 25 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षा राशि के रूप में पहले जमा करना होगा।

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नई नीति के अनुसार, एक माइक्रो ब्रुअरी प्रतिदिन अधिकतम 1 हजार लीटर क्राफ्ट बीयर का उत्पादन कर सकेगी।

एक गिलास की कीमत 250 से 300 रुपए तक हो सकती है

सरकार ने क्राफ्ट बीयर पर 60 रुपए प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क निर्धारित किया है। वहीं, एक गिलास क्राफ्ट बीयर की संभावित कीमत 250 से 300 रुपए के बीच रहने का अनुमान है।

सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और होटल व पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिलेगा। साथ ही लाइसेंस शुल्क और उत्पाद शुल्क के जरिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

उत्पादन पर रहेगी सख्त निगरानी

नई नीति के तहत एक माइक्रो ब्रुअरी सालभर में अधिकतम 3 लाख 65 हजार बल्क लीटर तक ही उत्पादन कर सकेगी। यानी औसतन प्रतिदिन 1 हजार बल्क लीटर उत्पादन की सीमा तय की गई है।

इसके अलावा उत्पादन, बिक्री और टैक्स भुगतान की लगातार निगरानी की जाएगी। यानी कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान जरूर हुई है, लेकिन नियमों का पालन सख्ती से करना होगा।


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