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दुर्ग-भिलाई : ट्रेन में ये गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना,बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना, महिला कोच में घुसे तो ₹2500 पेनाल्टी , जानिए नए नियम?

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, नियम तोड़े तो अब देनी होगी दोगुनी पेनाल्टी

भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर अनुशासन और सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। बिना टिकट यात्रा करने पर अब 500 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी, जो पहले 250 रुपये थी।

इसके अलावा महिला कोच में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं स्मोकिंग करने, भीख मांगने या बिना अनुमति सामान बेचने और फेरी लगाने पर भी 2000 रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।


भारतीय रेलवे के नए नियम लागू

रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में भीख मांगने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नए नियम आज से लागू हो गए हैं और यात्रियों को इसकी जानकारी देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं।

रेलवे अधिनियम में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव

जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम 2026 के तहत रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है।

तय समय से पहले लागू हुए नए नियम

जानकारी के मुताबिक ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होने थे, लेकिन रेलवे ने इन्हें 20 जून से ही लागू करने का फैसला कर लिया। इसी वजह से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है।

बिना टिकट पकड़े गए तो कोर्ट तक पहुंच सकता है मामला

यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करता है, पुरानी टिकट का दोबारा उपयोग करता है या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा।

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इसके साथ कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त पेनाल्टी भी देनी होगी। यदि यात्री भुगतान करने से इनकार करता है तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

दूसरे के नाम की टिकट पर यात्रा करना भी पड़ेगा महंगा

रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ा दी है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त की जा सकती है। यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर अब 2500 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है। जरूरत पड़ने पर ऐसे यात्री को तुरंत कोच से हटाया जा सकता है और गंभीर मामलों में अदालत में भी कार्रवाई हो सकती है।

भीख मांगने और फेरी लगाने पर भी कार्रवाई

संशोधित नियमों के तहत रेलवे परिसर और ट्रेनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर भी कार्रवाई को और सख्त किया गया है। ऐसे मामलों में 2000 रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान रखा गया है।बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

ट्रेन या स्टेशन पर हंगामा करना पड़ेगा भारी

अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में हंगामा करता है, यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा डालता है तो उसे ट्रेन से हटाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में 1000 रुपये तक की पेनाल्टी, कम अवधि की जेल या सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधान भी रखे गए हैं।

इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, ट्रैक या यार्ड में बिना अनुमति जाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना भी कार्रवाई के दायरे में रहेगा। ऐसे मामलों में 500 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है और गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है।

प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करना भी अपराध

रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे सख्त नियम लागू किए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकेगा और न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।जरूरत पड़ने पर अदालत ऐसे मामलों में एक वर्ष तक की सजा भी सुना सकती है।


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