हर छोटी बात पर चाकू! बिलासपुर में 7 महीने में 120 हमले! हाईकोर्ट सख्त - अब बटन वाले और डिज़ाइनर चाकू बेचने-खरीदने पर सख्त कार्रवाई होगी..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :चाकूबाजी के बढ़ते खौफ पर हाईकोर्ट सख्त – अब नहीं बिकेंगे डिज़ाइनर और बटनदार चाकू!

(छत्तीसगढ़) बिलासपुर में पिछले 7 महीने में चाकूबाजी के 120 मामले सामने आने के बाद शहर में डर का माहौल है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मामूली विवाद में ही युवक चाकू निकालकर हमला कर रहे हैं।

बिलासपुर में चाकूबाजी के 120 केस और हाईकोर्ट की सख्ती – डिज़ाइनर चाकू बिक्री पर रोक की मांग

हाईकोर्ट ने उठाया सवाल – “क्या ये चाकू सब्जी काटने के लिए हैं?”

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इन घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से सख्त जवाब मांगा है।
डिज़ाइनर और बटनदार चाकुओं की बिक्री पर कोर्ट ने कहा – ये सब्जी काटने के लिए नहीं खरीदे जाते, इनसे हो रही वारदातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि सरकार के पास आर्म्स एक्ट है, फिर भी अब तक गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

120 केस, 7 मर्डर, 122 घायल – आंकड़े डराते हैं

जनवरी से जुलाई 2025 के बीच बिलासपुर में चाकूबाजी के 120 केस दर्ज हुए। इनमें 7 लोगों की मौत हुई और 122 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।सबसे खतरनाक बात यह है कि कई दुकानों पर इन चाकुओं की खुलेआम बिक्री हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी इन हथियारों की बिक्री बेरोकटोक जारी है।

ऑनलाइन बिक्री भी हाईकोर्ट के निशाने पर

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऑनलाइन चाकू बिक्री पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अब तक इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भारत ने बताया कि राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से रोक लगाना बाकी है।

 


सुनवाई के दौरान कोर्ट का कड़ा रुख

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मामला सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 3 दिन में व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें बताया जाए कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की क्या रणनीति है।

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25 अगस्त को अगली सुनवाई, मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त 2025 तय की गई है। तब तक पुलिस और गृह विभाग को दुकानदारों और हथियार बेचने वालों की पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया है कि आदेश की कॉपी तुरंत प्रमुख सचिव को सौंपी जाए।


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