भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई मजदूर की मौत, FIR दर्ज
भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) में जून 2022 में हुई एक दर्दनाक घटना पर आखिरकार कार्रवाई हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आखिरकार प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार माना है।
अर्जुन साहू की दर्दनाक मौत
मर्ग से FIR तक – लापरवाही की पहचान
तत्कालीन जांच में यह हादसा आकस्मिक (MARG 23/2022, धारा 174 CrPC) बताया गया था। लेकिन बाद में, गवाहों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि यह सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुआ था।
गवाहों के बयान ने खोली लापरवाही की पोल
अमरदास, धनीराम बंजारे, कुंजलाल बघेल जैसे सहकर्मियों ने बताया कि दुर्घटना टाली जा सकती थी यदि सुरक्षा उपायों का पालन किया गया होता। यहाँ मशीनरी की सुरक्षा और कार्यस्थल की जिम्मेदारी पर प्रबंधन गंभीर नहीं दिखाई दिया।
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FIR दर्ज
भिलाई भट्टी थाना में धारा 304 (ए) IPC के तहत FIR 126/2025 दर्ज की गई है। जांच में कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर वर्ग के अफसर शामिल हो सकते हैं।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों ने पुष्टि की है कि यह मौत प्रबंधन की उपेक्षा के कारण हुई। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो धारा 304 (ए) के तहत दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जांच पूरी होने पर आरोपियों पर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।
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