हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की! 6 अक्टूबर तक EOW की रिमांड पर चैतन्य..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर से बड़ी खबर! पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

चैतन्य बघेल ने ईओडब्ल्यू (EOW) द्वारा संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत की अर्जी लगाई थी। लेकिन जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद यह याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने चैतन्य को 6 अक्टूबर तक EOW की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। चैतन्य से 13 दिन तक पूछताछ होगी

भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और हाईकोर्ट का फैसला

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी
18 जुलाई को उनके भिलाई स्थित घर से ईडी (ED) ने चैतन्य को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की जांच ईडी ने एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर की एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस घोटाले से प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में पहुंचाई गई।

16.70 करोड़ की सीधी कमाई
ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपए मिले थे। इन पैसों को उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में लगाया। नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों और ठेकेदारों को कैश देने जैसे तरीकों से यह रकम खपाई गई।

त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर उन्होंने अपनी कंपनियों के जरिए "विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट" में फर्जी फ्लैट खरीद दिखाकर 5 करोड़ रुपए भी अप्रत्यक्ष रूप से हासिल किए। बैंक ट्रेल से यह साफ है कि घोटाले की रकम सीधे त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खातों में पहुंचाई गई थी।

पहले से सलाखों के पीछे कई बड़े चेहरे
इस शराब घोटाले में पहले ही कई बड़े नाम जेल जा चुके हैं। इनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा शामिल हैं। फिलहाल मामले की जांच अभी भी जारी है।

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