छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री पर बवाल: हाइकोर्ट में दूसरी याचिका, कांग्रेस ने दी चुनौती, BJP ने ठोका हरियाणा फॉर्मूले का दावा!


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :  छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री पर बवाल: कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती  

मंत्रिमंडल विस्तार पर हाईकोर्ट में हलचल

छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल में 14वें मंत्री की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की, जिसमें संविधान के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।  

क्या है विवाद की जड़? 

छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के मुताबिक, मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी अधिकतम 13.5 (13) मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। 20 अगस्त को तीन नए मंत्रियों की शपथ के बाद मंत्रिमंडल की संख्या 14 हो गई, जो इस सीमा से अधिक है। कांग्रेस ने इसे संवैधानिक उल्लंघन बताते हुए विरोध जताया है।  

छत्तीसगढ़ में 14वें मंत्री पर बवाल: हाइकोर्ट में दूसरी याचिका, कांग्रेस ने दी चुनौती, BJP ने ठोका हरियाणा फॉर्मूले का दावा!

BJP का हरियाणा फॉर्मूला  

विवाद पर बीजेपी ने हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है। हरियाणा में भी 90 विधायकों के साथ 14 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यह फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। लेकिन कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है और इसकी वैधता पर सवाल उठा रही है।  

कांग्रेस की दूसरी याचिका, सुनवाई जल्द  

इस मामले में पहले से ही एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने दायर किया था। अब सुशील आनंद शुक्ला की नई याचिका ने विवाद को और हवा दी है। हाईकोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई होने वाली है। स्थानीय लोग इस सियासी ड्रामे पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है।  

पूर्व CM भूपेश बघेल ने भी उठाए सवाल 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14वें मंत्री की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर केंद्र से इसकी अनुमति मिली है, तो ठीक है, वरना यह असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 2018 में 14 मंत्रियों की नियुक्ति के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी, लेकिन तब यह मंजूर नहीं हुई थी। 

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यह विवाद छत्तीसगढ़ की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। क्या 14वें मंत्री की नियुक्ति सही है या संविधान का उल्लंघन?


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