दुर्ग -भिलाई में सड़क हादसों में 4 की मौत! दुर्ग में पत्नी का बर्थडे केक लेने निकले बाप-बेटे की मौत, भिलाई में कार हादसे में दो दोस्त की मौत..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग/भिलाई। छत्तीसगढ़ में शनिवार को सड़क हादसों ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। एक तरफ दुर्ग में पत्नी का जन्मदिन मनाने निकले पिता और बेटे की जान चली गई, तो दूसरी तरफ भिलाई में कार हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई।

केस-1: बर्थडे केक लेने निकले पिता-पुत्र की मौत

दुर्ग के नंदिनी नगर टाउनशिप वार्ड-9 निवासी सुखदेव साहू (35) बीएसपी में ठेका श्रमिक थे। शनिवार शाम पत्नी का जन्मदिन मनाने वह बेटे अरमान (6) और बेटी आराग्या (8) के साथ बाइक से केक लेने निकले।

Chhattisgarh Durg Bhilai Road Accident – 4 Dead in Two Tragic Mishaps

पुराना नागरिक कल्याण कॉलेज के पास सामने से आ रहे नितिन बारले और खेमलाल बघेल की बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुखदेव और अरमान गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरमान ने दम तोड़ दिया, जबकि डॉक्टरों ने सुखदेव को मृत घोषित कर दिया।

आराग्या, नितिन और खेमलाल की हालत नाजुक बनी हुई है। खेमलाल को आईसीयू में भर्ती किया गया है।

परिजनों का आरोप – एंबुलेंस और डॉक्टर नहीं मिले

मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त एंबुलेंस उपलब्ध नहीं थी। घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था।

स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलतीं तो शायद बाप-बेटे की जान बच सकती थी। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की कि नंदिनी जैसे बड़े इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

केस-2: भिलाई में कार गिरी गड्ढे में, दो दोस्तों की मौत

दूसरा हादसा बोरी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े पूरदा के पास हुआ। 19 सितंबर को तीन दोस्त – आशीष चौधरी, ए. रविश कुमार और दीपक सिंह कार से कवर्धा घूमने गए थे। लौटते समय रात 9 बजे उनकी गाड़ी लिटिया-बोरी मार्ग पर अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी।

स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सीएचसी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान आशीष और रविश ने दम तोड़ दिया। कार चालक दीपक सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है।

लापरवाह ड्राइविंग पर केस दर्ज

मृतकों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दीपक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर धारा 105-BNS (लापरवाही से मृत्यु कारित करना), 184-LKS (खतरनाक ड्राइविंग) और 185-LKS (शराब पीकर वाहन चलाना) के तहत एफआईआर हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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