भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर से बड़ी खबर – छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियां बेचना गाड़ी मालिकों के लिए महंगा सौदा बन गया है। राज्य सरकार ने वाहन कराधान कानून में बदलाव करते हुए हर बार होने वाले नाम ट्रांसफर पर टैक्स लगाने का नियम लागू कर दिया है।
नए नियम के तहत गैर परिवहन यान (प्राइवेट वाहन) पर वाहन मूल्य का 1 प्रतिशत टैक्स और परिवहन यान (माल वाहक) पर 0.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। यानी, अगर कोई कार 10 लाख की है और उसका नाम ट्रांसफर होगा, तो मालिक को 10 हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यही प्रक्रिया हर बार गाड़ी बिकने पर लागू होगी।
कंस्ट्रक्शन वाहनों पर भी बड़ा बदलाव – अब लोडर, डंपर, मोबाइल क्रेन, बेकहो लोडर जैसे कंस्ट्रक्शन उपकरणों पर पंजीयन के समय ही लाइफटाइम टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, इनके मालिकाना हक बदलने पर भी आधा प्रतिशत शुल्क फिर से अदा करना पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने वालों की परेशानी बढ़नी तय है।
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