भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :ग्राहक से मोबाइल नंबर मांगना दुकानदार की ज़िद नहीं, उपभोक्ता का अधिकार है ज़रूरी!
"सर, बिल के लिए मोबाइल नंबर देना पड़ेगा!"
शायद आपने ये लाइन हर बड़े स्टोर, मॉल या कपड़ों की दुकान पर सुनी होगी। लेकिन क्या वाकई में बिल बनवाने के लिए नंबर देना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर ग्राहक को बिना मोबाइल नंबर दिए भी बिल लेने का पूरा हक है। यह कानून में साफ-साफ लिखा है। फिर भी, दुकानदार अपनी मार्केटिंग या डाटाबेस के लिए जबरदस्ती नंबर लेते हैं।
जब दुकानदार नंबर देने की ज़िद करे, तो क्या करें?
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विनम्रता से कहें कि नंबर देना अनिवार्य नहीं है।
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बिल देने की कानूनी बाध्यता दुकानदार को याद दिलाएं।
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अगर वह अब भी ज़िद करे तो
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नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या
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1915 पर शिकायत करें।
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आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं।
नोट: हमेशा खरीदारी का बिल या पेमेंट की रसीद सुरक्षित रखें।
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सिर्फ इन जगहों पर मोबाइल नंबर देना उचित है:
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होम डिलीवरी के लिए
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गारंटी या वारंटी रजिस्ट्रेशन में
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प्रोडक्ट रिकॉल या सर्विस अपडेट के लिए
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ऑनलाइन कार्ड पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए
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कस्टमर सपोर्ट या रिपेयर सर्विस अपडेट के लिए
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लॉयल्टी प्रोग्राम (सिर्फ ग्राहक की मर्ज़ी से)
नोट: हर बार ग्राहक की सहमति ज़रूरी है।
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उपभोक्ता का है प्राइवेसी का अधिकार
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बिना अनुमति आपके डेटा का उपयोग नहीं हो सकता।
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शॉपिंग के समय नंबर या ईमेल देना अनिवार्य नहीं है।
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कंपनियां केवल खरीदारी से जुड़ी जानकारी ही मांग सकती हैं।
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आपका डेटा थर्ड पार्टी को बेचा नहीं जा सकता।
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अगर अधिकारों का उल्लंघन हो, तो आप कानूनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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डाटा सुरक्षा कानून के तहत जुर्माना और सज़ा का प्रावधान है।
आपके अधिकार की रक्षा के लिए दो बड़े कानून हैं:
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कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019
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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023
अगर दुकानदार सहमति के बिना आपका डेटा स्टोर या शेयर करता है, तो वह कानूनन गलत है और उस पर कार्रवाई हो सकती है।
अपने अधिकारों को जानिए, जागरूक बनिए।
हर बार दुकानदार से साफ कहिए –
"मेरा नंबर मेरी मर्ज़ी है!"
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