भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : जनता की जेब में दिवाली से पहले खुशियों का धमाका!
3 सितंबर को हुई GST काउंसिल मीटिंग ने आम लोगों की जिंदगी में राहत की रौशनी भर दी है। मोदी सरकार ने इस फैसले से आम आदमी, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को सीधी राहत दी है।
अब दूध, पनीर से लेकर गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सस्ते हो गए हैं। और तो और, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
कब से लागू होंगे नए GST रेट?
ये नए GST रेट 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में लागू होंगे। त्योहारों से पहले यह बदलाव लोगों की जेब के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
वित्त मंत्री ने दी जानकारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि:
रोटी, दूध-पनीर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री हो गए हैं।
33 जीवन रक्षक दवाएं और गंभीर बीमारियों के इलाज की दवाएं भी अब टैक्स के दायरे से बाहर होंगी।
TV, AC और कार जैसे कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाकर राहत दी गई है।
पीएम मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा:
"GST काउंसिल का ये फैसला आम जनता, किसानों, MSMEs, महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी है। ये बदलाव जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाएंगे।"
📉 किन-किन चीजों पर GST कम हुआ?
हेल्थकेयर और शिक्षा
जीवनरक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण अब 12-18% की जगह सिर्फ 5% या टैक्स फ्री।
किताबें, लर्निंग एड्स और शैक्षणिक सेवाएं अब शून्य या 5% टैक्स में।
कृषि और खाद्य
खाद और बीज पर GST अब 5%।
फसल पोषक तत्वों पर भी टैक्स में राहत।
रोजमर्रा की जरूरतें
दूध (UHT) पूरी तरह टैक्स फ्री।
पनीर, घी, मक्खन आदि पर टैक्स 12% से घटाकर 5% या 0%।
बिस्किट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स पर अब केवल 5% टैक्स।
शक्कर, टॉफी, कैंडी भी अब सस्ती।
भुजिया, नमकीन, मिक्सचर पर टैक्स 18% से घटाकर 5%।
उपभोक्ता सामान
TV, AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर GST 28% से घटाकर 18%।
जूते, कपड़े, पेपर, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट अब केवल 5% टैक्स।
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किन गाड़ियों पर सस्ता हुआ टैक्स?
अब 28% की जगह 18% GST:
पेट्रोल, LPG, CNG गाड़ियां (1200cc तक, लंबाई <4000mm)
डीजल गाड़ियां (1500cc तक)
हाइब्रिड गाड़ियां
एंबुलेंस
तीन पहिया वाहन
सामान ढोने वाले वाहन
अब सिर्फ 5% GST:
इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारें
ट्रैक्टर (1800cc से कम)
अन्य सेक्टरों में राहत:
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स – अब सिर्फ 5%
कंस्ट्रक्शन सामग्री – 5%
खेल का सामान, खिलौने – 5%
चमड़ा, लकड़ी, हस्तशिल्प – 5%
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क्या रहेगा अब भी महंगा?
एनर्जी और फ्यूल:
कोयला पर अब 18% टैक्स (पहले 5%)।
हानिकारक उत्पाद:
पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट – टैक्स 40% तक
एरेटेड वॉटर (फ्लेवर वाला) – अब 28% से बढ़ाकर 40%
लग्जरी सामान:
प्रीमियम शराब, लग्जरी कारें, बुलेटप्रूफ गाड़ियां – कोई राहत नहीं।
सेवाएं:
कुछ रेस्टोरेंट्स अब ITC का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
लॉटरी और बिचौलिया सेवाएं – कड़े मूल्यांकन नियम लागू
छोटे दुकानदारों से लेकर मोहल्ले की राशन की दुकान और नजदीकी गैरेज तक, अब सबको राहत महसूस होगी। गांव-देहात के किसानों से लेकर शहर के नौकरीपेशा लोगों के लिए ये फैसला दिवाली का तोहफा बनकर आया है।
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