भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : कोरबा का दिल दहला देने वाला मामला
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्रेमिका की बेरहमी से हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी सहबान खान को उम्रकैद की सजा मिली है। यह घटना दिसंबर 2022 में हुई थी, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था।
कैसे दिया वारदात को अंजाम
गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा आया आरोपी सहबान खान होटल सलीम में रुका। फोन पर प्रेमिका को बातों में उलझाकर वह उसके घर पहुंचा। यहां दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान सहबान ने पहले युवती से दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
पुलिस जांच और सबूत
पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल से खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, ईयरफोन और कंडोम पैकेट जैसे अहम सबूत बरामद हुए। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने केस मजबूत बनाया।
कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के वकील रमेश सिंह यादव ने कठोर सजा की मांग की। अदालत ने सहबान खान को धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी ठहराया।
📢 सजा और जुर्माना
30 वर्षीय सहबान खान को आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न भरने पर उसे अतिरिक्त 18 माह जेल में रहना होगा।
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