भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर में चर्चित अपराध मामला हाईकोर्ट पहुंचा!
रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने याचिकाओं को अगले सप्ताह एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और बहस की प्रतियां दोनों पक्षों में साझा करने के निर्देश दिए।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनहरण लाल साहू और सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की, जबकि शासन पक्ष ने दलील दी कि तोमर बंधुओं पर कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनके आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। रायपुर पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत शपथपत्र भी समय पर अदालत में पेश किया गया|
पुलिस की कार्रवाई और लंबा आपराधिक इतिहास
यह मामला तब चर्चा में आया जब सेशन कोर्ट ने 18 अगस्त तक दोनों भाइयों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की थी। लेकिन उससे पहले ही तोमर बंधुओं ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर दिया।तोमर बंधुओं पर लंबे समय से सूदखोरी, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामले दर्ज हैं। जून 2025 में रोहित तोमर पर प्रॉपर्टी डीलर दसमीत चावला ने मारपीट का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुरानी बस्ती क्षेत्र में छह और मामले दर्ज हुए।
अवैध संपत्ति की जब्ती और कुर्की
पुलिस जांच में दोनों भाइयों की बड़ी अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। अब तक 35 लाख रुपये नकद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी और चार लग्जरी गाड़ियां जब्त की गईं। भाठागांव क्षेत्र में 1500 वर्गफीट की अवैध संपत्ति को कुर्क कर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
कोर्ट ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई अगले सप्ताह तय की है। पुलिस और प्रशासन ने साफ किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी और जांच को तेजी से पूरा किया जाएगा।
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स्थानीय चिंता और कानूनी सख्ती
यह मामला रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई से ही अपराध नेटवर्क पर लगाम लग सकती है। अदालत का अगला आदेश इस हाई-प्रोफाइल केस की दिशा तय करेगा।
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