भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर मामला उठाते हुए मध्यप्रदेश सरकार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश उस दोषी के मामले में आया है, जिसे रेप के आरोप में सात साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी सजा पूरी होने के बाद भी उसे करीब 4 साल 7 महीने तक जेल में अनावश्यक रूप से रखा गया।
यह मामला सागर जिले का है, जहां आरोपी सोहन सिंह उर्फ बबलू को 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें 2007 में उम्रकैद की सजा घटाकर 7 साल कर दी गई। सजा पूरी होने पर भी 2021 तक उसे रिहा नहीं किया गया, जिससे उसकी अनावश्यक हिरासत का खुलासा हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने मध्यप्रदेश सरकार की इस लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे “गंभीर चूक” कहा और स्पष्ट किया कि ऐसी अवैध हिरासत किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट ने सर्टिफिकेट, सजा की गणना से जुड़ी फाइलें, पैरोल-रिमिशन और अदालत के आदेशों की पूरी जांच के बाद यह फैसला सुनाया।
वहीं इस मामले में लीगल एड की मदद से वरिष्ठ अधिवक्ता महफूज ए नाजकी ने दोषी से जुड़ी फाइलें देखीं और पुलिस-लीगल टीम से चर्चा करायी। 6 जून 2025 को सोहन सिंह जेल से रिहा हुआ। बाद में मुआवजे की मांग की गई, जिसमें पाया गया कि उसे 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में रखा गया।
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मध्यप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने कोर्ट को बताया कि दोषी फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन कोर्ट ने अतिरिक्त 4.7 साल की अवधि को गंभीरता से लेते हुए सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया।
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यह मामला हर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है।
ऐसी लापरवाहियों से न केवल व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं।
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