दुर्ग में चाकू से केक काटकर हवा में लहराया… 5 युवक गिरफ्तार, भिलाई में शराब विवाद पर जानलेवा हमला...


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग में सड़क बीचों-बीच चाकू से केक काटने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। वहीं भिलाई में शराब के विवाद पर युवक पर बांस के डंडे से जानलेवा हमला कर देने की घटना ने लोगों को दहला दिया। दोनों मामलों में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Durg Crime Update

27 नवंबर को दुर्ग शहर में वायरल हुए एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। वीडियो में अंकित कुरील, अशोक मालापुर, प्रेम चंद्राकर और दो नाबालिग सड़क के बीच बर्थडे सेलिब्रेट करते दिखे। आरोपियों ने मोचीपारा स्थित रविदास मंदिर के पास वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने बाइक खड़ी कर ट्रैफिक बाधित किया।

उन्होंने बाइक पर रखे केक को धारदार लोहे के चाकू से काटा और फिर उसी चाकू को हवा में लहराकर वीडियो बनाया। जैसे ही मामला सामने आया, सिटी कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।

पुलिस ने सभी की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में सबने अपराध कबूल कर लिया। तलाशी के दौरान वह धारदार लोहे का चाकू भी बरामद हुआ।

आरोपियों पर धारा 126(2), 191(2) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वयस्क आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई जारी है।

गिरफ्तार आरोपी—
अंकित कुरील (18)
• अशोक मालापुरे (35)
• प्रेम चंद्राकर (22)
• और दो नाबालिग

भिलाई: शराब विवाद पर युवक के सिर पर बांस से हमला

सुपेला थाना क्षेत्र में शराब को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। 49 वर्षीय हरीश चंद्र साहू ने रोशन ढीमर पर बांस के डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना 28 अक्टूबर को आशाराम बापू आश्रम के सामने सामुदायिक भवन के पास हुई थी।

विवाद बढ़ते ही हरीश साहू ने पास पड़ी लाठी उठाई और रोशन के सिर व कंधे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद रोशन ढीमर सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी और घायल को गंभीर हालत में शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी में भर्ती कराया गया।

सुपेला पुलिस ने मौके का मुआयना किया और प्रारंभिक अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जांच में अस्पताल के बेडहेड टिकट, मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय भी शामिल की गई। रिपोर्ट में चोटों को बेहद गंभीर बताया गया, जिनसे मौत का खतरा साफ नजर आ रहा था।

इसके आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 296 (हत्या का प्रयास), 115(2), 351(3) और 109(1) जोड़ी गईं। पुलिस ने तकनीकी व मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी हरीश साहू को पकड़ लिया और हमले में इस्तेमाल बांस का डंडा भी जब्त कर लिया।

आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। यह केस अपराध क्रमांक 1320/2025 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।

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