भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : SIR फॉर्म में गलत जानकारी दी तो 1 साल की जेल! आयोग ने मतदाताओं को दिया बड़ा अलर्ट
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) चल रहा है और इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सख्त चेतावनी जारी कर दी है। स्थानीय इलाकों में लोग अभी फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे में आयोग की यह एडवाइजरी काफी अहम मानी जा रही है।
मतदाताओं को साफ-साफ कहा गया है कि SIR फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी या गलत दस्तावेज देते हैं तो यह कानूनन अपराध है। इसके लिए 1 साल की जेल और जुर्माना तक का प्रावधान है।
इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि BLO किसी भी हालत में OTP नहीं मांगते। न फोन पर, न फॉर्म भरते वक्त। जिन क्षेत्रों में फर्जी कॉल की शिकायतें आई हैं, वहां लोग डर भी रहे थे, इसलिए यह निर्देश काफी जरूरी माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि कोई भी अनजान व्यक्ति पर्सनल जानकारी या OTP मांगता है तो तुरंत इनकार करें और जरूरत पड़े तो थाने में शिकायत भी कर सकते हैं।
उधर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग भी रखी है।
वर्तमान में पूरे प्रदेश में 63,439 BLA-BLO घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं और उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं।छत्तीसगढ़ के गांवों-मोहल्लों में सुबह से शाम तक BLO की गहमागहमी देखी जा रही है।
निर्वाचन आयुक्त का आदेश
21 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक
मृत व्यक्ति के नाम से फॉर्म जमा न करे
जिनका नागरिकता संबंध बदल चुका है, उनकी जानकारी न दे
एक से अधिक स्थानों पर फॉर्म न जमा करे
क्योंकि ऐसी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध मानी जाती है।
SIR की तारीख बढ़ाने की मांग
अभी SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है।ADR के राज्य संयोजक गौतम बंद्योपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का सीजन चल रहा है, लोग व्यस्त हैं, इसलिए समय बढ़ना चाहिए ताकि कोई मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर भ्रम दूर करने की भी मांग की है।
धारा 31 में सजा का प्रावधान
रायपुर के एडवोकेट विपिन अग्रवाल ने बताया कि धारा 31 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।इसी वजह से फॉर्म भरते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
प्रदेश में कुल मतदाता
आयोग के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता हैं।
इनमें से 2 करोड़ 10 लाख 25 हजार 208 को SIR फॉर्म दे दिए गए हैं। 21 नवंबर तक 65 लाख से अधिक फॉर्म डिजिटलाइज भी हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 31% है।
तीन बार घर पहुंचेंगे BLO
नए वोटर्स के लिए फॉर्म-6 भरवाएंगे
दस्तावेज लिंक कराएंगे
सत्यापन करेंगे
मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करेंगे
नए वोटर्स के लिए फॉर्म-6 भरवाएंगे
दस्तावेज लिंक कराएंगे
सत्यापन करेंगे
मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करेंगे
वे हर घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे।जो लोग घर पर नहीं मिलेंगे, वे ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकेंगे।जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलेगी, उन पर नोटिस जारी कर सुनवाई होगी।
अगर आप भी SIR फॉर्म भर रहे हैं, तो जानकारी सही दें, सतर्क रहें और OTP ठगी से बचें।
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