भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन आधारित मतांतरण की बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य अब सख्त मतांतरण विरोधी कानून लागू करने जा रहा है।
सरकार 14 से 17 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह कठोर विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय ने जिस सख्ती का वादा किया था, यह बिल उसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने नया कानून बनाने से पहले ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों के धर्म स्वतंत्रता अधिनियमों का अध्ययन किया। तैयार किया गया मसौदा पांच पेज का है, जिसमें कुल 17 प्रमुख प्रावधान रखे गए हैं।
प्रस्तावित कानून में प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या किसी भी तरह की जबरदस्ती से किए गए मतांतरण को अपराध माना जाएगा। इसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल किया गया है।
मुख्य प्रावधानों में यह भी है कि मतांतरण कराने से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी। साथ ही ‘प्रलोभन’ और ‘जबरन मतांतरण’ की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है।
यह नया कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को पूरी तरह से बदल देगा, जिसमें जबरन मतांतरण पर सिर्फ 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था।
बस्तर, जशपुर, रायगढ़ जैसे आदिवासी इलाकों में प्रलोभन देकर धर्मांतरण के आरोपों को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था। कई जगह पर मामला गुटीय संघर्ष तक पहुंच गया था, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी बढ़ते तनाव को देखते हुए सख्त कानून की आवश्यकता महसूस की गई।
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