भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आवाजों के बीच आखिरकार बड़ा कदम सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद अब सरकार ने कई अहम प्रावधान तुरंत वापस लेने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों में थोड़ी राहत महसूस की जा रही है।
रायपुर में हुई केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में सरकार ने हाल ही में जारी बढ़ोतरी से जुड़े कई नियमों को वापस लेने का फैसला लिया। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे पहले जो आपत्तियां उठ रही थीं, उन्हें देखते हुए सरकार ने यह संशोधन किया है।
बैठक में तय किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों की इंक्रीमेंटल गणना को खत्म कर पुरानी स्लैब प्रणाली लागू रहेगी। यानी नगर निगम में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे।
साथ ही बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकान और कार्यालय के मूल्यांकन में सुपर बिल्ट-अप एरिया की जगह अब केवल बिल्ट-अप एरिया माना जाएगा। यह प्रावधान लंबे समय से मांग में था और अब वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकेगा।
इसके अलावा बहुमंजिला भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट और पहले तल पर 10% और दूसरे तल से ऊपर 20% कम मूल्यांकन तय किया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लिए फ्लैट खरीदना आसान होने की उम्मीद है। वहीं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर के बाद स्थित संपत्ति पर भूखंड दर में 25% तक कमी लागू की जाएगी।
इसी के साथ जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में बढ़ी हुई दरों पर मिली आपत्तियों और सुझावों को देखते हुए 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजे जाएं। यह सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि सरकार अभी भी इन प्रावधानों पर विचार कर रही है। यदि जरूरत पड़ी तो आगे और बदलाव भी किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में जमीन गाइडलाइन को लेकर सभी पक्ष संतुष्ट रह सकें।
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