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SIR में नाम जोड़ने की प्रक्रिया आसान: 12 दस्तावेज़ों में से एक पर्याप्त, 2003 लिस्ट में नाम न होने पर भी वोट का हक़ सुरक्षित..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे SIR के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले घोषित सभी तारीखों को एक सप्ताह आगे बढ़ाते हुए नया शेड्यूल लागू किया गया है। इस बार 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि माना गया है, यानी इस दिन तक 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकेगा।

गणना अवधि को भी एक सप्ताह बढ़ा दिया गया है। अब 11 दिसंबर 2025 तक BLO घर-घर जाकर गणना फॉर्म (EF) वितरित और संग्रह करेंगे। इसी दौरान जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों की पुनर्व्यवस्था भी की जाएगी।

SIR Voter List Update – 12 Documents Mein Se Ek Par Naam Jodne Ki Process
SIR को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है? इस पर कलेक्टर गौरव सिंह ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि 2003 की लिस्ट में नाम न होने पर भी नागरिक का वोट देने का अधिकार सुरक्षित है। SIR फॉर्म भरने के लिए केवल वर्तमान वोटर आईडी ही पर्याप्त है।

उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने की तीन कैटेगरी तय हैं—
पहली, जिनका नाम 2003 लिस्ट में मौजूद है।
दू
सरी, माता-पिता का नाम नहीं मिल रहा लेकिन दादा-दादी या नाना-नानी का नाम 2003 की सूची में दर्ज है, तो भी फॉर्म वैध रहेगा।
तीसरी, जिनका किसी भी रूप में 2003 की लिस्ट से कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी चिंता की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान वोटर आईडी के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं और नाम नई सूची में जोड़ा जाएगा।

लेकिन इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कुछ औपचारिकताएँ भी होंगी—
• जिला चुनाव कार्यालय नोटिस भेजेगा।
• सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
• आधार कार्ड और 12 दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
• सत्यापन के बाद नाम सुरक्षित रूप से मतदाता सूची में रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ में EF फॉर्म का वितरण लगभग 100% पूरा हो चुका है, लेकिन डिजिटलीकरण की रफ्तार थोड़ी धीमी बताई गई है। 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इस मामले में छत्तीसगढ़ 8वें नंबर पर है।

12 से 15 दिसंबर 2025 तक डेटा अपडेट कर मसौदा सूची तैयार होगी। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 तक जनता ड्राफ्ट लिस्ट की जांच कर सकेगी। नाम छूटने या गलती होने पर 15 जनवरी 2026 तक सुधार के आवेदन लिए जाएंगे। 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक सभी दावे और आपत्तियों का निपटान ERO/AERO द्वारा किया जाएगा। 10 फरवरी तक ECI डेटा की गुणवत्ता जांच करेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

विवाहित महिलाओं के लिए भी आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं—
• यदि 2003 की सूची में महिला का नाम है तो फॉर्म के दाईं ओर विवरण भरना होगा।
• नाम नहीं है तो माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के नाम से खुद को लिंक करना होगा

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