पदमनाभपुर थाना पुलिस के मुताबिक, खराब स्वास्थ्य के कारण पीड़ित को पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी बीच उसने हरीश पारख से 1 लाख 60 हजार रुपए उधार लिए। आरोपी ने इस रकम पर 10 प्रतिशत ब्याज तय किया और समय पर भुगतान नहीं होने पर रकम दोगुनी करने की धमकी दी।
पीड़ित ने बताया कि वह मूल रकम और ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख 20 हजार रुपए चुका चुका था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी की लालच खत्म नहीं हुई। हरीश पारख ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उन्हीं के आधार पर 22 लाख रुपए की मांग करने लगा।
लगातार धमकियों, मानसिक प्रताड़ना और अवैध वसूली से परेशान होकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(2), 308(2) और छत्तीसगढ़ कर्जा अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि 1 लाख 60 हजार रुपए उधार देने के बाद 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाकर 22 लाख रुपए की मांग कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 11 चेकबुक, इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस जब्त कर लिया है। 29 जनवरी को पदमनाभपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
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