बड़ी खबर : धोखाधड़ी मामले में छग के विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार! किसान से 42.78 लाख ठगे, लोन के नाम पर ब्लैंक चेक से निकासी..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग,जांजगीर-चांपा जिले की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। किसान से 42 लाख 78 हजार रुपये की ठगी के आरोप में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार करते हुए विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ जेल वारंट जारी किया। जमानत खारिज होने के बाद विधायक को जेल भेज दिया गया, जहां वे 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे।

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार, जांजगीर किसान से 42 लाख की ठगी

पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, धोखाधड़ी और कूटरचना से जुड़े आरोपों को सही पाया गया। जांच पूरी होने के बाद चांपा पुलिस ने 9 जनवरी को दो संदूक में कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

यह पूरा मामला परसा पाली निवासी 46 वर्षीय किसान राजकुमार शर्मा की शिकायत से जुड़ा है। किसान ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके सहयोगी ने उसे लोन दिलाने का झांसा देकर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये हड़प लिए। न तो लोन मिला और न ही रकम वापस की गई।

किसान का कहना है कि उसने भरोसे में आकर यह रकम किस्तों में दी थी। जब काफी समय बाद भी न लोन मिला और न पैसा लौटा, तो उसने धोखाधड़ी की आशंका जताई और 14 अगस्त 2025 को एसपी विजय पांडे से शिकायत की।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर थे और गौतम राठौर उसी समय विक्रेता के पद पर कार्यरत था। दोनों ने मिलकर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और 10 ब्लैंक चेक ले लिए।

इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक में किसान के नाम से दो नए खाते खुलवाए गए। इन खातों से फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर धीरे-धीरे 42 लाख 78 हजार रुपये निकाल लिए गए। पहली निकासी 15 जनवरी 2015 को 51 हजार रुपये की हुई थी।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि विधायक बालेश्वर साहू ने अपनी पत्नी आशा साहू के खाते में भी 7.5 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए थे। यह लेन-देन दस्तावेजों में साफ दर्ज मिला।

किसान को इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी तब हुई, जब 2020 में एचडीएफसी बैंक चांपा से फोन आया और उससे पूछा गया कि क्या उसने विधायक को पैसे निकालने की अनुमति दी है। इसके बाद किसान बैंक पहुंचा और जब सच्चाई सामने आई, तो वह सीधे बालेश्वर साहू से मिला।

उस वक्त विधायक ने छह महीने के भीतर ब्याज समेत पूरी रकम लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। बाद में विधानसभा चुनाव हुए और सहयोगी ने इस रकम को चुनावी खर्च बताकर टालमटोल शुरू कर दी।

शिकायत मिलने के बाद चांपा पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की। किसान, उसकी पत्नी और मां के बयान दर्ज किए गए, जिसमें सभी ने पैसे निकालने से इनकार किया। इसके साथ ही सहकारी बैंक के कर्मचारियों और अन्य गवाहों के बयान भी लिए गए।

जांच में 24 जनवरी 2020 की एक निकासी पर्ची में बालेश्वर साहू का मोबाइल नंबर दर्ज मिला, जिससे निकासी में उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

चांपा पुलिस ने बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420, 468, 267 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले ने जांजगीर-चांपा जिले में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरी चर्चा छेड़ दी है|

 

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