भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : ग्रामीण भारत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने VB-G RAM G कानून को लागू करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कानून से रोजगार में पारदर्शिता आएगी और वर्षों से चली आ रही फर्जीवाड़े की समस्या पर रोक लगेगी।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि VB-G RAM G अधिनियम विकसित भारत और विकसित गांव की सोच को जमीन पर उतारने के लिए लाया गया है। यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अहम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था थी, वहीं अब VB-G RAM G कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे मजदूरों की आय में सीधा लाभ मिलेगा।
सीएम साय ने कहा कि मजदूरी भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे भुगतान में देरी की समस्या खत्म होगी।
उन्होंने बताया कि कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक अन्य कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर मिल सकें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा का अधिक प्रभावी, उन्नत और पारदर्शी स्वरूप है। फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली जैसी शिकायतों को यह कानून समाप्त करेगा।
उन्होंने बताया कि जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन—इन चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा। साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी इससे नई मजबूती मिलेगी।
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