भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में जिला न्यायालय रायपुर ने आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत दी है। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बाद उसे सशर्त रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी के अनुसार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में की गई पुलिस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में था और जिला न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी एवं अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने न्यायालय में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया है तथा अवैध हथियार बरामदगी को लेकर अभियोजन के साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच व न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने को तैयार है।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन ने तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज अपराध समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि अभियुक्त को जमानत दिए जाने योग्य आधार मौजूद हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत कुछ शर्तों के अधीन दी जा रही है, जिसमें नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होना, जांच में सहयोग करना और किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित न करना शामिल है।
जमानत मिलने के बाद तोमर परिवार में खुशी का माहौल देखा गया। परिजनों और समर्थकों ने न्यायालय के फैसले पर संतोष जताया है। कानूनी जानकारों के अनुसार, इस मामले में जिला न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को संतुलित रूप से सुनते हुए निर्णय दिया है।
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