बीएसपी टाउनशिप प्रशासन दुकानों और आवासीय मकानों के लंबित बिजली बिलों की वसूली में जुट गया है। अधिकारियों के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत बिल का भुगतान नहीं करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
प्रशासन ने साफ किया है कि नोटिस जारी होने के 15 दिन बाद भी यदि बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो बिजली आपूर्ति विच्छेदन यानी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी और बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
अगर आप भी टाउनशिप क्षेत्र में रहते हैं या दुकान संचालित करते हैं, तो समय पर बिजली बिल जमा करें और असुविधा से बचें। ऐसी ही लोकल और जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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