छत्तीसगढ़ सरकार की नई पॉलिसी के तहत अब निजी अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में EV चार्जिंग स्टेशन खोलने की अनुमति। 15 दिन में मांगे सुझाव..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में ईवी वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब राजधानी समेत पूरे राज्य में पहली बार निजी अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में भी ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जा सकेंगे।

अब तक चार्जिंग स्टेशन खोलने का जिम्मा जिला प्रशासन और नगर निगम के पास था। नामी कंपनियों के साथ एमओयू कर यह काम किया जा रहा था। लेकिन जिस रफ्तार से ईवी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से चार्जिंग स्टेशनों की संख्या काफी कम पड़ रही थी।

अपार्टमेंट और कॉम्प्लेक्स में खुलेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, राज्य सरकार की नई गाइडलाइन

राजधानी में फिलहाल 14 और पूरे राज्य में करीब 290 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 1.69 लाख से ज्यादा ईवी गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में मौजूदा स्टेशनों की संख्या कम से कम दोगुनी होनी चाहिए।

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी पंप के लिए स्पष्ट नीति नहीं थी। ईवी वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसी वजह से जरूरी संशोधन के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं।

नीति तय नहीं होने के कारण स्टेशन और पंप खोलने में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद प्रक्रिया आसान होगी।

15 दिन में मांगे गए सुझाव
राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। टाउन प्लानिंग विभाग ने लोगों को 15 दिन का समय दिया है। 24 फरवरी तक कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज सकता है। तय समय के बाद किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीएनजी पंप के नियम भी आसान
नई गाइडलाइन में सीएनजी गैस पंप के लिए भी शर्तें सरल की गई हैं। अब नेशनल हाईवे के साथ शहरों में भी सीएनजी पंप खोले जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ईवी गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ेगी।

अब ऐसे होंगे नए नियम
नए चार्जिंग स्टेशन अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया, स्टेट और नेशनल हाईवे, विकास केंद्र, शॉपिंग मॉल और सुरक्षा सेवाएं देने वाले परिसरों में खोले जा सकेंगे।

चार्जिंग स्टेशन के लिए 13.5 मीटर x 5.5 मीटर की जगह जरूरी होगी। 30 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़क पर स्टेशन खोलने की अनुमति नहीं होगी।

चार्जिंग स्टेशन खोलने से पहले विस्फोटक और अग्निशमन विभाग समेत संबंधित विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य रहेगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी उपकरण रखना भी जरूरी होगा।

सीएनजी पंप के लिए 1080 वर्ग मीटर (36x30 मीटर) जगह अनिवार्य होगी। 30 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़क पर पंप नहीं खोले जा सकेंगे। यहां भी संबंधित विभागों की एनओसी जरूरी होगी।

सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र राजमार्गों और सड़क किनारे दोनों ओर हर 25 किलोमीटर पर खोले जा सकेंगे। फास्ट चार्जिंग की सुविधा के साथ रेस्टोरेंट और पार्किंग की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जरूरी सुझावों को शामिल किया जाएगा।

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