विज्ञापन

फ्लाइट में हुड़दंग अब पड़ेगा भारी! DGCA की सख्ती, 30 दिन तक सीधा बैन लगाने की सिफारिश!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : हवाई यात्रा के दौरान जरा सी लापरवाही या हुड़दंग अब भारी पड़ सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने साफ संकेत दे दिए हैं कि फ्लाइट में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ड्राफ्ट संशोधित नियमों के तहत एयरलाइंस को यह सिफारिश दी गई है कि ऐसे यात्रियों पर बिना देरी किए सीधे 30 दिनों तक उड़ान प्रतिबंध लगाया जा सके। DGCA का कहना है कि विमान, यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ ऑनबोर्ड अनुशासन बनाए रखने के लिए ‘नो/जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ की दिशा में यह जरूरी कदम है।

Flight Me Hungama Par 30 Din Ka Ban – DGCA Sakht Niyam

एयरलाइंस के लिए SOP अनिवार्य

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, हर एयरलाइन को बदसलूकी की घटनाओं से निपटने और उनकी रिपोर्ट DGCA को भेजने के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करना होगा।

यह SOP सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा करना भी अनिवार्य रहेगा। उड़ान प्रतिबंध पर अंतिम फैसला लेने के लिए एयरलाइन एक स्वतंत्र समिति बनाएगी, जिसमें किसी अन्य एयरलाइन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा।

हालांकि, कुछ विशेष मामलों में एयरलाइन समिति की मंजूरी के बिना ही सीधे 30 दिनों तक का बैन लगा सकेगी।

किन मामलों में लगेगा तत्काल बैन?

एयरलाइंस निम्न उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं:

• विमान में धूम्रपान करना
• घरेलू उड़ान के दौरान शराब का सेवन
• इमरजेंसी एग्जिट या लाइफ-सेविंग उपकरण जैसे लाइफ जैकेट का दुरुपयोग

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

वर्तमान सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत, स्वतंत्र समिति के अंतिम निर्णय तक संबंधित एयरलाइन किसी यात्री पर अधिकतम 45 दिनों का अस्थायी बैन लगा सकती है। यह प्रावधान संशोधित CAR में भी जारी रहेगा।

उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सजा

DGCA ने अनुशासनहीनता को चार स्तरों में बांटा है:

लेवल 1: गाली-गलौज, आपत्तिजनक इशारे या नशे में अनुशासनहीन व्यवहार – 3 महीने तक बैन
लेवल 2: शारीरिक झड़प जैसे धक्का-मुक्की, मारपी*ट या अनुचित स्पर्श – 6 महीने तक बैन
लेवल 3: जानलेवा कृत्य या विमान के सिस्टम को नुकसान – न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक
लेवल 4: कॉकपिट में घुसने की कोशिश या सुरक्षा में गंभीर सेंध – न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक, कोई ऊपरी सीमा नहीं

इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी किसी यात्री को उड़ान भरने से रोका जा सकता है।DGCA ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों से 16 मार्च तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।

हवाई यात्रा अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी मांगती है। अगर आप भी उड़ान भरने जा रहे हैं, तो नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर को प्राथमिकता दें। ऐसी ही जरूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

विज्ञापन


यह भी पढ़े- 22 साल की उम्र में 3 बीवी और 7 बच्चों का बाप… चौथी के चक्कर में आशिक मिजाज पति ने तीसरी पत्नी का किया मर्डर



यह भी पढ़े -2026 में बिना पंचांग देखे शादी-गृह प्रवेश, जानिए साल की 7 सबसे शुभ तिथियां! हर मांगलिक कार्य होगा सिद्ध..

यह भी पढ़े -जरूरत की खबर: छोटे बच्चों को चाय-कॉफी देना बन सकता है खतरा, फोकस और ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ता है सीधा असर..

यह भी पढ़े - New Year 2026: सूर्य का साल रहेगा 2026, घर लाएं ये शुभ चीजें, बढ़ेगा मान-सम्मान और तरक्की.

यह भी पढ़े - दुर्ग के होटल में शारीरिक संबंध से इंकार पर गर्लफ्रेंड की हत्या! बाइक पर लाश बीच में बिठाकर रायपुर लाए आरोपी, रायपुर युवती हत्याकांड में बड़ा खुलासा ,यूपी से गिरफ्तार..

यह भी पढ़े -जीभ के स्वाद की चुकाई भारी कीमत! फास्टफूड के पत्ता गोभी से गया कीड़ा, दिमाग में बनी गांठें और चली गई युवती की जान..

यह भी पढ़े  -सर्दियों में वर्कआउट बना सकता है दिल के लिए खतरा, ठंड में एक्सरसाइज से पहले जान लें ये जरूरी नियम..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे 

https://chat.whatsapp.com/IpwXxsrsm4JK3nX8WVmi1J