ड्राफ्ट संशोधित नियमों के तहत एयरलाइंस को यह सिफारिश दी गई है कि ऐसे यात्रियों पर बिना देरी किए सीधे 30 दिनों तक उड़ान प्रतिबंध लगाया जा सके। DGCA का कहना है कि विमान, यात्रियों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ ऑनबोर्ड अनुशासन बनाए रखने के लिए ‘नो/जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ की दिशा में यह जरूरी कदम है।
एयरलाइंस के लिए SOP अनिवार्य
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, हर एयरलाइन को बदसलूकी की घटनाओं से निपटने और उनकी रिपोर्ट DGCA को भेजने के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करना होगा।
यह SOP सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा करना भी अनिवार्य रहेगा। उड़ान प्रतिबंध पर अंतिम फैसला लेने के लिए एयरलाइन एक स्वतंत्र समिति बनाएगी, जिसमें किसी अन्य एयरलाइन का प्रतिनिधि भी शामिल होगा।
हालांकि, कुछ विशेष मामलों में एयरलाइन समिति की मंजूरी के बिना ही सीधे 30 दिनों तक का बैन लगा सकेगी।
किन मामलों में लगेगा तत्काल बैन?
एयरलाइंस निम्न उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई कर सकती हैं:
• विमान में धूम्रपान करना
• घरेलू उड़ान के दौरान शराब का सेवन
• इमरजेंसी एग्जिट या लाइफ-सेविंग उपकरण जैसे लाइफ जैकेट का दुरुपयोग
मौजूदा नियम क्या कहते हैं?
वर्तमान सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत, स्वतंत्र समिति के अंतिम निर्णय तक संबंधित एयरलाइन किसी यात्री पर अधिकतम 45 दिनों का अस्थायी बैन लगा सकती है। यह प्रावधान संशोधित CAR में भी जारी रहेगा।
उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सजा
DGCA ने अनुशासनहीनता को चार स्तरों में बांटा है:
• लेवल 1: गाली-गलौज, आपत्तिजनक इशारे या नशे में अनुशासनहीन व्यवहार – 3 महीने तक बैन
• लेवल 2: शारीरिक झड़प जैसे धक्का-मुक्की, मारपी*ट या अनुचित स्पर्श – 6 महीने तक बैन
• लेवल 3: जानलेवा कृत्य या विमान के सिस्टम को नुकसान – न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक
• लेवल 4: कॉकपिट में घुसने की कोशिश या सुरक्षा में गंभीर सेंध – न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक, कोई ऊपरी सीमा नहीं
इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी किसी यात्री को उड़ान भरने से रोका जा सकता है।DGCA ने इन प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों से 16 मार्च तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं।
हवाई यात्रा अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी मांगती है। अगर आप भी उड़ान भरने जा रहे हैं, तो नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर को प्राथमिकता दें। ऐसी ही जरूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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