पुलिस को 22 फरवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके के एक घर में ऑनलाइन सट्टा संचालित हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मकान की घेराबंदी की और दबिश दी।
दबिश के दौरान ऊपरी कमरे में एलईडी टीवी पर लाइव मैच चल रहा था। आरोपी मोबाइल के जरिए लोगों से संपर्क कर ऑनलाइन दांव लगवा रहे थे। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से भाग निकला, जबकि दो को वहीं पकड़ लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैच पर हार-जीत का दांव लगवा रहे थे। मौके से एक लैपटॉप, एक एलईडी टीवी, चार मोबाइल फोन, एक डीवीआर, चार्जर, जियो सेटअप बॉक्स और वाई-फाई उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा 5,000 रुपए नगद और एक लेखा कॉपी भी बरामद हुई।
जब्त सामग्री की कुल कीमत 2 लाख 70 हजार 500 रुपए आंकी गई है। लेखा कॉपी में लेन-देन का विस्तृत हिसाब दर्ज था, जिससे संगठित तरीके से नेटवर्क चलने के संकेत मिले हैं। इस मामले में अपराध क्रमांक 90/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 6, 7 और बीएनएस की धारा 112(2) के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।
प्रारंभ में पकड़े गए दो आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। बाद में फरार आरोपी शाहिल कुरैशी उर्फ सोनू को भी पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। अब तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अन्य संभावित लोगों की तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों में सोहेल अहमद खान उर्फ मामू (35) निवासी असरफ नगर तकियापारा, दुर्ग; संतोष कुमार गोंड (38) निवासी रूआबांधा कुंदरापारा, भिलाई; और शाहिल कुरैशी उर्फ सोनू (30) निवासी असरफ नगर तकियापारा, दुर्ग शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, क्रिकेट मैच के दौरान लोगों के उत्साह का फायदा उठाकर अवैध आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। ऑनलाइन माध्यम से दांव लगवाकर मोटी रकम वसूली की जा रही थी।
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