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सावधान! पब्लिक प्लेस में पेशा-ब और कचरा फेंकने पर अब ₹500 तक जुर्माना, सरकार ला रही सख्त कानून!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। सरकार एक ऐसा नया बिल लाने की तैयारी में है, जिसमें नियम तोड़ने पर पहले से ज्यादा सख्त जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, अगर यह प्रस्तावित बिल संसद में पास हो जाता है, तो पब्लिक जगहों पर पेशा*ब करने वालों पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक यही जुर्माना सिर्फ ₹50 था, जिसे अब दस गुना बढ़ाने की तैयारी है।

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मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को लोकसभा में कॉमर्स और इंडस्ट्री राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल, 2026 पेश किया। इस बिल में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 में कई बदलावों का प्रस्ताव शामिल है।

नए प्रस्ताव के तहत, पब्लिक में पेशा-ब करने, तेज शोर से शांति भंग करने या बिना अनुमति के कचरा, गोबर या गंदगी जमा करने जैसे मामलों में सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, बिना लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन कर लॉजिंग हाउस, ईटिंग जॉइंट और चाय की दुकान चलाने पर भी सख्ती बढ़ेगी। अभी जहां इस तरह के मामलों में ₹100 का जुर्माना है, वहीं इसे बढ़ाकर ₹1000 करने का प्रस्ताव रखा गया है।

सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर छोड़ने पर भी बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। अभी इस पर ₹50 का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर ₹1000 करने की तैयारी है।

गंदगी फैलाने या प्रदूषण वाली चीजें न हटाने पर पहले चेतावनी दी जाएगी, लेकिन बार-बार गलती करने पर ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस बिल में कुछ नियमों को हटाने का भी प्रस्ताव है। खास तौर पर सेक्शन 337(4), जिसमें बिना नोटिस के बिल्डिंग निर्माण पर भारी जुर्माना लगता था, उसे पूरी तरह हटाया जा सकता है।

वहीं, सेक्शन 387 को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है। अब बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले म्युनिसिपल कर्मचारी पर जेल की जगह ₹500 का सिविल जुर्माना लगाया जाएगा।

नए नियमों के तहत, कई मामलों का फैसला अब कोर्ट की जगह म्युनिसिपल अधिकारी करेंगे। इसमें 30 दिन के भीतर अपील और 6 महीने में निपटान की समयसीमा तय की गई है।

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