बताया जा रहा है कि यह फैसला राज्य के लगभग 10 हजार होमगार्ड जवानों को सीधा फायदा पहुंचाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य सरकार को समान वेतनमान देने का निर्देश दिया था। लेकिन आदेश का पालन तय समय में नहीं होने पर दो होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी।
इसके बाद सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिट अपील दाखिल की, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया। मामला आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए आदेश बरकरार रखा और तीन महीने के भीतर इस फैसले का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला आने के बाद प्रदेश के हजारों होमगार्ड जवानों में राहत और खुशी का माहौल बताया जा रहा है।
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