राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 800 से ज्यादा सरकारी शराब दुकानों में यह नियम अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। विभाग ने बोतलबंदी इकाइयों को नए मानकों के अनुसार उत्पादन शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का कहना है कि इस फैसले से लागत कम होगी और सप्लाई सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनेगा। कांच की बोतलों के टूटने से होने वाला नुकसान खत्म होगा और ट्रांसपोर्ट के दौरान जोखिम भी कम हो जाएगा।
कांच की बोतलों में सबसे बड़ी समस्या उनके टूटने की होती है, जिससे राजस्व का नुकसान होता है। प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल से यह खतरा खत्म होगा। साथ ही इनका वजन हल्का होने से ज्यादा स्टॉक एक साथ ले जाना आसान होगा, जिससे सप्लाई बेहतर होगी।
नई व्यवस्था का असर सीधे लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। प्लास्टिक बोतलों से पैकेजिंग लागत कम होगी और अनुमान है कि प्रति पेटी कीमत में 50 से 60 रुपये तक की कमी आ सकती है।
हालांकि, इस फैसले को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बोतल संघ ने आबकारी कमिश्नर आर. सांगीता को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है।
रायपुर में हुई बैठक में संघ ने बताया कि अचानक फैसले से कांच की बोतलों का बड़ा स्टॉक व्यापारियों के पास फंस गया है। उन्होंने मांग की है कि मौजूदा स्टॉक खत्म करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए।
संघ का यह भी कहना है कि कांच की बोतलों के रीसाइक्लिंग से हजारों गरीब परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में यह फैसला लागू होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।
इसके अलावा, संघ ने स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्लास्टिक बोतलों में शराब रखने से रासायनिक प्रभाव और माइक्रोप्लास्टिक का खतरा बढ़ सकता है।
आबकारी कमिश्नर ने संघ की बातों को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं संघ ने साफ कहा कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापारियों और मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
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