दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण गैस आपूर्ति और कीमतों को लेकर दबाव बढ़ा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि गैस का इस्तेमाल उन्हीं लोगों तक सीमित रहे जो पूरी तरह सिलेंडर पर निर्भर हैं और जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
सरकार के नए नियम के अनुसार जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अब घरेलू एलपीजी कनेक्शन की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि PNG वाले उपभोक्ता न तो नया एलपीजी कनेक्शन ले सकेंगे और न ही अपने पुराने सिलेंडर की रिफिलिंग करा पाएंगे।
सरकार ने शनिवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उपभोक्ता के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। हालांकि सरेंडर करने पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद गैस संसाधनों का सही और प्रभावी वितरण करना है। सरकार चाहती है कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG का विकल्प मौजूद है, वे सिलेंडर छोड़ दें ताकि सीमित संसाधन उन घरों तक पहुंच सकें जो पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू गैस आपूर्ति में प्राथमिकता तय करने के लिए यह कदम जरूरी माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में मिडिल ईस्ट के तनाव और वैश्विक गैस कीमतों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू गैस वितरण में कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं।
इसी के चलते सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें। इसके बाद उन्हें सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं मिलेगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है।
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