CG सहित देश में सफाई का 1 अप्रैल से सख्ती का नया कानून: कचरा फेंकने के 4 नियम हुए जरूरी, 100 मेहमान पर निगम को सूचना अनिवार्य!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : 1 अप्रैल से छग सहित देशभर में सफाई के नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब कचरे को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि नए नियमों में सीधे मौके पर जुर्माना लगाने की सख्त व्यवस्था कर दी गई है।

केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अब पुराने 2016 नियमों की जगह लेंगे। इसके साथ ही नगर निगम और नगर पालिका की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। नए नियमों के तहत 500 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक का फाइन मौके पर ही लगाया जा सकेगा।


नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2026

छत्तीसगढ़ के 193 नगरीय निकायों में अभी तक 2016 के नियम ही ठीक से लागू नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब 2026 के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक आयोजनों को लेकर किया गया है।

अब अगर आप घर या किसी निजी स्थान पर शादी, जन्मदिन या कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, तो आपको आयोजन से तीन दिन पहले निगम या पालिका को लिखित सूचना देनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा कचरा निकलने की स्थिति में पहले से व्यवस्था की जा सके। अगर सूचना नहीं दी गई और जगह पर गंदगी पाई गई, तो आयोजक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

शहरों में कचरे की निगरानी भी अब हाईटेक हो जाएगी। 50 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहरों में कचरा उठाने वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हर महीने इसका डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।

प्रदेश में रोजाना करीब 2,534 टन कचरा निकलता है। इसमें 85% गीला और सूखा कचरा होता है, जबकि बाकी 15% खतरनाक और सैनेटरी वेस्ट होता है। कुछ शहरों में ई-चालान शुरू हो चुका है, लेकिन कई जगह अब भी निगरानी कमजोर है।

अब सड़क किनारे ठेला लगाने वाले वेंडर्स के लिए भी सख्ती बढ़ा दी गई है। काम खत्म होने के बाद कचरा वहीं छोड़ना अब नहीं चलेगा। हर वेंडर को अपने पास डस्टबिन रखना होगा और कचरे को तय जगह पर ही डालना होगा।

नए नियमों में कचरा बीनने वालों को भी सिस्टम में शामिल करने की बात कही गई है। उन्हें पंजीकरण, पहचान पत्र और वर्दी दी जाएगी, ताकि उन्हें सम्मानजनक पहचान मिल सके।

घर के कचरे को लेकर भी नियम बदल गए हैं। अब दो नहीं बल्कि चार तरह से कचरा अलग करना होगा—गीला, सूखा, सैनेटरी और विशेष कचरा। अगर मिक्स कचरा दिया गया, तो गाड़ी वाला उसे उठाने से मना कर सकता है।

बड़े परिसरों और सोसायटियों को अपने गीले कचरे से खाद बनाने की मशीन लगानी होगी। वहीं निगम सिर्फ सूखा कचरा ही उठाएगा।

नियम तोड़ने पर अब सीधे ई-चालान और मौके पर फाइन लगाया जाएगा। अगर जुर्माना नहीं भरा गया, तो इसे संपत्ति कर में भी जोड़ा जा सकता है।

2016 के मुकाबले 2026 के नियम ज्यादा सख्त और तकनीकी रूप से बेहतर माने जा रहे हैं। अब कचरे को चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें सैनेटरी वेस्ट को भी अलग श्रेणी में रखा गया है।

अगर आप भी शहर में रहते हैं, तो इन नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। जागरूक बनें और अपने शहर को साफ रखने में सहयोग करें

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