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छग : अमित बघेल को मिली अंतरिम बेल!2013 मर्डर केस में वीरेन्द्र सिंह तोमर दोषमुक्त ,दुर्ग से दल्लीराजहरा जा रही बस हादसे का शिकार..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में आज एक ही दिन में तीन बड़ी घटनाओं में कहीं हाईकोर्ट से राहत मिली, तो कहीं सड़कों पर दर्दनाक हासे हुए, वहीं एक पुराने चर्चित मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया।

सबसे पहले बात राजधानी रायपुर से जुड़े मामले की। अग्रवाल और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हालांकि उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन उन्हें 3 महीने के लिए अंतरिम बेल दी गई है। दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे इस दौरान रायपुर जिले में नहीं रहेंगे, सिर्फ पेशी के लिए आ सकेंगे।


यह मामला रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने के बाद दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसके बाद उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 14 FIR दर्ज की गई थीं।

अब बात करते हैं सड़क हादसों की, जिसने लोगों को झकझोर दिया। बालोद जिले में पुरूर थाना क्षेत्र के उसरवारा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में फूलचंद धुरू और लोकेश मंडावी की मौके पर ही मौ*त हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

इसी जिले में एक और बड़ा हादसा हुआ, जहां दुर्ग से दल्लीराजहरा जा रही पायल ट्रेवल्स की बस स्टेरिंग फेल होने के कारण करीब 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में सवार 20 से 30 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

वहीं कवर्धा जिले में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पोंडी-बिलासपुर हाईवे पर अज्ञात कार ने बाइक सवार नरेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी वाहन चालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

तीसरी बड़ी खबर रायपुर के पुराने चर्चित गोलीकांड से जुड़ी है। साल 2013 में टिकरापारा थाना क्षेत्र में हुए मामले में कोर्ट ने आरोपी वीरेंद्र सिंह उर्फ रुबी सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं कर सका।

यह मामला फर्नीचर के पैसे को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ था, जो आगे चलकर गो*ली चलने तक पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने गवाहों और सबूतों को कमजोर मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया।

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