राज्य शासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मानसिक तनाव कम करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब कर्मचारी विपश्यना ध्यान के 10 दिवसीय आवासीय शिविर में भाग लेने के लिए विशेष अवकाश ले सकेंगे
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा सहित राज्य सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 6 बार स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। हर बार शिविर में शामिल होने के लिए यात्रा समय सहित अधिकतम 12 दिन का अवकाश मिलेगा।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं। कर्मचारी को आवेदन के साथ संबंधित विपश्यना केंद्र का एडमिशन लेटर देना होगा। शिविर पूरा होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य रहेगा।
अगर कोई कर्मचारी प्रमाण-पत्र जमा नहीं करता है, तो उसकी यह छुट्टी अन्य अर्जित अवकाश में समायोजित कर दी जाएगी।
अवकाश की मंजूरी संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा दी जाएगी, इस शर्त के साथ कि शासकीय काम प्रभावित न हो। खास बात यह है कि इस अवधि को ऑन ड्यूटी माना जाएगा और कर्मचारी को पूरा वेतन भी मिलेगा।
हालांकि, शिविर में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता या अन्य खर्च सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा।
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