पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। इसी के चलते वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सभी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ है।
गौरतलब है कि 14 अप्रैल को प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। इस हदसे में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 घायल अलग-अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रशासन की सूची के मुताबिक, 5 मृतक छत्तीसगढ़ के थे, जबकि 15 अन्य राज्यों से थे।
तकनीकी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, बॉयलर के फर्नेस में अत्यधिक ईंधन जमा हो गया था, जिससे दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया। इसी दबाव के कारण बॉयलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया और ब्लास्ट हो गया। फोरेंसिक टीम ने भी इसे हदसे की मुख्य वजह बताया है।
जांच में यह भी सामने आया कि प्लांट में मशीनों के रख-रखाव और संचालन के नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था। सुरक्षा उपायों में कमी और निगरानी में लापरवाही ने इस बड़े हदसे को जन्म दिया।
मामले की गहराई से जांच के लिए सक्ती पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई है। इसमें पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं, जो तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं।
इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए सहायता देने की घोषणा की गई है। वहीं PMNRF से मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है।
कंपनी की ओर से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 35-35 लाख रुपए और नौकरी देने की बात कही गई है, जबकि घायलों को 15-15 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल रायगढ़ और रायपुर के अस्पतालों में कई घायलों का इलाज जारी है।
यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर समय रहते लापरवाही पर ध्यान दिया जाता, तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।
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