भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर, बीएड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है।उच्च न्यायालय अहम फैसले में सहायक पदों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार को डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के लिए छह सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया था। इस आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड योग्य उम्मीदवारों का आवेदन की दावेदारी पात्र नहीं होगी|
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की पीठ ने मामले में अपना फैसला 29 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है और अब आदेश पारित कर दिया गया है|
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डी.एड करने वालों को ही प्राथमिक शिक्षक के योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने पहले से स्वीकृत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया और आदेश दिया कि छह सप्ताह के भीतर केवल डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाये. कोर्ट ने D.l.D अभ्यर्थियों के चयन के लिए संशोधित सूची तैयार करने का आदेश दिया|
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बता दे कि राज्य सरकार ने 4 मई, 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकाशित की थी। इसके अनुसार, B.Ed और D.El.Ed दोनों स्नातकों को सहायक शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए पात्र माना गया था।
डी.एल.एड पास कर चुके एक शिक्षक ने सेवा भर्ती नियमों और रिक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए बीएड मान्य नहीं है। सहायक अध्यापकों के लिए केवल D.El.Ed ही मान्य है।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और B.ED शिक्षकों को अंतरिम रूप नियुक्ति देने का आदेश दिया|
लेकिन उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट में लंबित मामलों के अंतिम फैसले के अधीन थी। मामले की आखिरी सुनवाई 29 फरवरी, 2024 को हुई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज 2 अप्रैल 2024 को यह निर्णय लिया गया है कि B.ED योग्यता धारक की नियुक्ति रद्द कर दिया गया | छह सप्ताह के भीतर पात्र डीएलएड उम्मीदवारों की चयनित संशोधित सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है |
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