भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के नए नियमों के मुताबिक, अब एक व्यक्ति शराब दुकान के काउंटर से एक बार में शराब या बीयर की केवल एक बोतल ही खरीद सकता है। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे दूसरी दुकान पर जाना होगा या फिर कुछ समय के बाद वह उसी दुकान पर आकर शराब खरीद सकता है| पहले काउंटर पर 4 बोतल तक खरीदने का नियम था।
नियमों में यह बदलाव शराब और बीयर के अवैध संग्रहण और बिक्री पर नियंत्रण के लिए किया गया है। प्रीमियम शराब की दुकानों की तुलना में देशी शराब की दुकानों में भीड़ अधिक होती है, जिससे अधी और पौवा खरीदने वालों के लिए कुछ छुट दी गयी है|
स्टोर से प्रति व्यक्ति 2 आधी या 4 पौवा भी खरीद सकते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के नियमों में कई बदलाव किये गये हैं. नई व्यवस्था के तहत जहां शराब की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वहीं शराब के अवैध संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए शराब की दुकानों में प्रति व्यक्ति शराब की बिक्री के नियमों में भी बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत, अब प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक शराब की दुकान से एक समय में केवल एक बोतल शराब खरीदने की अनुमति है।
जानकारी के मुताबिक शराब की दुकानों पर शराब की बोतलें खरीदने के नियम बदल दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को घर पर 3 लीटर शराब रखने की अनुमति होगी। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रखने की अनुमति है।
ऐसा करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति दिन में अलग-अलग समय पर शराब की दुकान से मादक पेय की 3 बोतलें खरीद सकता है।अब व्यक्ति एक समय 4 बोतल नहीं खरीद सकता है नियम के बदलाव के बाद अगर कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध एक समय में एक साथ 4 बोतल खरीदकर ले जाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग की कार्यवाई हो सकती है |
यह भी पढ़े - 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप , दुष्कर्म के बाद आँखे निकाली गला मरोड़ कर बच्ची को उतारा मौत के घाट...
यह भी पढ़े - भिलाई : बुलेट में मोर्डिफ़ाईड साइलेंसर लगाकर फटाका फ़ोड़ना पड़ा भारी, भरना पड़ा 3500 रूपये का अर्थदंड....
https:// भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर join करे|

