भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :(छग) गरियाबंद जिले से आई ये खबर पूरे इलाके को हिला देने वाली है। भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना जून 2022 की है। आरोप है कि महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर गलत बात कही और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। मासूम ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना घरवालों को बताई।
लेकिन कोर्ट में गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों ने पूरा सच सामने ला दिया। इसी आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट के तहत महेश कश्यप को सख्त सजा सुनाई।
इस फैसले के बाद गरियाबंद में लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कोर्ट का सख्त रवैया जरूरी है, ताकि बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
विज्ञापन
यह भी पढ़े- इन 7 घरेलू उपायों से मच्छरों को कहें अलविदा, बिना धुएं और केमिकल के घर होगा सुरक्षित!
विज्ञापन
यह भी पढ़े -स्मार्ट मीटर में भी चोरी! रायपुर-दुर्ग में एफआईआर, बेमेतरा में ढाई लाख का जुर्माना!
यह भी पढ़े -राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें? जानिए ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीका स्टेप-बाय-स्टेप
यह भी पढ़े - भैया को नींद इतनी प्यारी थी... कोबरा भी डिस्टर्ब नहीं कर पाया! पूरी रात कोबरा मच्छरदानी के भीतर युवक के साथ सोता रहा , सुबह देखा तो उड़ गए होश!
यह भी पढ़े -मानसून में भीगे कपड़ों से बदबू और फंगस से पाएं छुटकारा – ये आसान देसी उपाय आपके काम जरूर आएंगे..
भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन करे




