छग में BJP नेता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :(छग) गरियाबंद जिले से आई ये खबर पूरे इलाके को हिला देने वाली है। भाजपा मंडल महामंत्री मैनपुर महेश कश्यप को नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना जून 2022 की है। आरोप है कि महेश कश्यप ने एक नाबालिग बच्ची को 2,000 रुपये का लालच देकर गलत बात कही और गलत नीयत से छेड़छाड़ की। मासूम ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना घरवालों को बताई।

छग में BJP नेता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला

परिवार की शिकायत पर 4 जून 2022 को केस दर्ज हुआ। शुरुआती जांच के बाद कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जहां वे 27 दिन रहे। इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

लेकिन कोर्ट में गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों ने पूरा सच सामने ला दिया। इसी आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने धारा 354, 454 और पॉक्सो एक्ट के तहत महेश कश्यप को सख्त सजा सुनाई।

इस फैसले के बाद गरियाबंद में लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। आम लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कोर्ट का सख्त रवैया जरूरी है, ताकि बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके

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