छत्तीसगढ़ में नया नियम: ठेले, गुमटी और फूड वैन के लिए अब जरूरी होगा लाइसेंस, उल्लंघन पर जुर्माना..


भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। अब शहर की सड़कों और मोहल्लों में बिना अनुमति ठेला, गुमटी या फूड वैन लगाना आसान नहीं रहेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने “छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025” की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।नए नियमों के तहत अब नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में ठेले, गुमटी या वाहनों से व्यापार करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

                                    Raipur street vendor license rule 2025 – सड़क किनारे ठेले, गुमटी और फूड वैन पर सरकार का नया नियम

नियम तोड़े तो जुर्माना तय

नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी जाएगी।अगर तय समय में फैसला नहीं होता, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा।

जिन व्यापारियों के पास पहले से अनुज्ञप्ति नहीं है, उन्हें 60 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।भवन और खुले स्थानों को सड़क की चौड़ाई या क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

नगर निगम क्षेत्रों में 7.5 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कों पर प्रति वर्गफुट 4 रुपए,नगरपालिका में 3 रुपए, और नगर पंचायत में 2 रुपए वार्षिक शुल्क तय हुआ है।प्रत्येक लाइसेंस अधिकतम 10 वर्ष तक मान्य रहेगा

नवीनीकरण अनिवार्य

लाइसेंस की अवधि खत्म होने से कम से कम एक साल पहले नवीनीकरण कराना जरूरी होगा।अगर तय समय में नवीनीकरण नहीं कराया गया, तो लाइसेंस रद्द कर व्यापारिक परिसर को सील किया जा सकेगा।

प्रतिबंध और पालन

नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी या स्थानीय प्रशासनिक आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा।फुटपाथ या सड़क पर कोई अवरोध, अतिक्रमण या अवैध पार्किंग नहीं की जा सकेगी।साथ ही परिसर के सामने कोई होर्डिंग या विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं होगी।

व्यापारिक शुल्क की दरें

मोहल्ला या कॉलोनी क्षेत्र में व्यापार के लिएनगर निगम में 4 रुपए, नगरपालिका में 3 रुपए, और नगर पंचायत में 2 रुपए प्रति वर्गफुट वार्षिक शुल्क देना होगा।छोटे-मध्यम बाजारों में यह शुल्क क्रमशः 5, 4 और 3 रुपए,जबकि बड़े बाजारों में 6, 5 और 4 रुपए प्रति वर्गफुट प्रति वर्ष तय हुआ है।

अन्य परिसरों पर भी लागू

जो व्यावसायिक परिसर बाजार क्षेत्र से बाहर हैं,उन पर अलग दरें लागू होंगी — नगर निगम में अधिकतम 30 हजार रुपए,नगरपालिका परिषद में 20 हजार रुपए, और नगर पंचायत में 10 हजार रुपए से अधिक शुल्क नहीं होगा।

वाहनों से व्यापार पर भी नियम

वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को भी लाइसेंस लेना होगा।मिनी ट्रक, पिकअप वैन या जीप के लिएनगर निगम में 400 रुपए, नगरपालिका परिषद में 300 रुपए,और नगर पंचायत में 200 रुपए प्रति वाहन प्रति वर्ष शुल्क देना होगा।वहीं ऑटो रिक्शा या तिपहिया वाहनों के लिए क्रमशः 250, 200 और 150 रुपए शुल्क तय किया गया है।

अगर इन वाहनों से यातायात में बाधा होती है, तो उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

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