राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रमज़ान माह के दौरान शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय समय समाप्त होने से एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था रमज़ान की शुरुआत से लेकर उसके समापन तक लागू रहेगी।
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शासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। हर वर्ष रमज़ान के दौरान यह व्यवस्था लागू की जाती है, ताकि रोज़ा रखने वाले कर्मचारी अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन सुगमता से कर सकें।
इस वर्ष रमज़ान माह 19 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम समाज के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं और इबादत में समय बिताते हैं। रात में विशेष नमाज़ ‘तरावीह’ अदा की जाती है, जिसमें पवित्र कुरआन शरीफ का पाठ होता है। दिनभर उपवास के बाद शाम को इफ्तार किया जाता है, ऐसे में समय से पहले अवकाश मिलने से कर्मचारियों को सुविधा होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रमज़ान माह को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति देना सराहनीय कदम है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी जाति, धर्म और समाज की आस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के संकल्प को भी दर्शाता है।
रमज़ान जैसे पावन अवसर पर लिया गया यह फैसला सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश देता है। इससे मुस्लिम कर्मचारियों को अपने धार्मिक दायित्व और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में आसानी होगी।
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